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डिप्टी स्पीकर का फैसला बताया असंवैधानिक

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को भंग करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तरफ से तीन अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रद्द किए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान का राष्ट्रपति से संसद भंग करने का आग्रह भी पूरी तरह गैरकानूनी था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रपति का संसद भंग करने का फैसला भी रद्द हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसद को बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ नेशनल असेंबली में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। कोर्ट ने इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी

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