थाना पोखरी क्षेत्रांर्तगत दो लोगों पर लगा गुंडा एक्ट, दो महीनों के लिए जिले से निष्कासित
स्थानीय संपादक / गोपेश्वर,चमोली। बद्रीनाथ विधानसभा के थाना पोखरी क्षेत्रांर्तगत के दो लोगों को गुंडा एक्ट में जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर दो महीनों के लिए जिले से बाहर निष्कासित कर दिया गया है।
सामान्य विधानसभा चुनाव 2022 को निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत थाना पोखरी पुलिस ने सर्तकता एवं तत्तपरता दिखाते हुए थानाध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में पोखरी के दो अलग-अलग राजस्व क्षेत्रों के निवासी दो लोगों का गुंडा एक्ट में जिलाधिकारी न्यायालय के चालानी आदेशों पर दो माह के जिलाबदर की कार्रवाई अमल में लाने के बाद जनपद चमोली व जनपद रूद्रप्रयाग की सीमा पर सख्त हिदायतों के साथ छोड़ दिया गया। उन्हें आने वाले दो महीनों तक जनपद चमोली में प्रवेश नहीं करने के लिए ताकीद किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों थाना पोखरी के द्वारा डुंगर गांव निवासी शंकर सिंह व पोगठा निवासी कुलवीर के विरुद्ध 03 गुंडा एक्ट नियंत्रण अधिनियम में इनके द्वारा समाज विरोधी क्रिया-कलापों व अवैध शराब की तस्करी करने के कार्यों में सक्रिय रहने के कारण उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का गुंडा एक्ट के तहत चालान कर चालानी रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए माननीय जिलाधिकारी न्यायालय में उचित माध्यम से प्रेषित की गई थी।
जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा दो माह की अवधि के लिए दोनों व्यक्तियों को जनपद चमोली की सीमा से बाहर निष्कासित किए जाने के आदेश पारित किए गए थे,जिसके अनुपालन में थानाध्यक्ष ध्वजवीर सिंह पंवार ने बताया कि उन्होंने अपने मातहतों के साथ दोनों व्यक्तियों के स्थायी आवासों पर जाकर न्यायालय के आदेशों से अवगत कराने के बाद पुलिस अभिरक्षा में प्रतिवादी गणों को जनपद चमोली की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया है।