News Portal

जानिए – क्या बैंक में जाकर बदल सकते हैं खराब या फटे हुए नोट

बीएसएनके न्यूज डेस्क। क्या आपके पास कोई फटा हुआ नोट है, और आपको इस बात की चिंता है कि उसका क्या होगा। तो आपको बता दें कि इस मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाकर अपने खराब हो चुके नोटों को बदल सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने यह जानकारी दी है।

एसबीआई ने ट्विटर पर एक यूजर के जवाब में बताया है कि बैंक के सभी ब्रांच में पूरी तरह खराब हो चुके या थोड़े खरीब करेंसी नोटों और सभी मूल्य के दूसरी तरह के खराब हो चुके नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। बैंक ने आगे कहा है कि बैंक की करेंसी चेस्ट ब्रांच खराब हो चुके करेंसी नोटों को बदल देती है।

एसबीआई के मुताबिक, करेंसी को बदलने की सुविधा बैंक के ग्राहकों और अन्य के लिए पेश की गई है। उसने बताया कि बैंक इस मामले में आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करता है। बैंक ने बताया कि आरबीआई ने बैंकों को उन खराब हो चुके नोटों को बदलने की मंजूरी दे रखी है, जो असली हैं और जहां खराबी ऐसी है, जिससे कोई संदेह या धोखाधड़ी नहीं हो सकती।

स्टेट बैंक ने यह जवाब एक ग्राहक के सवाल में किया है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बैंक को टैग करके उससे पूछा था कि उनके पास दो हजार रुपये का एक नोट है, जो फट गया है और वे इसे बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, फटे हुए नोट को बदला जा सकता है, लेकिन बैंक ने इससे मना कर दिया. उन्होंने बैंक के ट्विटर हैंडल को टैग करके पूछा कि वे आगे क्या कर सकते हैं।

खराब हो चुके नोट के लिए RBI की गाइडलाइंस
खराब हो चुके नोटों में वे आते हैं, जो गंदे हो गए हैं या थोड़े कट गए हैं. जिन नोटों के दोनों किनारों पर नंबर दिए गए हैं, यानी जो नोट 10 रुपये और ज्यादा के मूल्य में है और जो दो भागों में हैं, उन्हें भी खराब हो चुके नोट माना जाता है। हालांकि, ऐसे नोटों में कट नंबर पैनल के जरिए नहीं मौजूद होना चाहिए. इन सभी नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के काउंटर पर जाकर बदला जा सकता है। इसके साथ इन्हें निजी सेक्टर बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी इश्यू ऑफिस पर जाकर बदल सकते हैं. इसके लिए किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है।

फटे हुए नोट के लिए केंद्रीय बैंक के नियम
जो नोट भागों में बंट गए हैं या जरूरी भाग गुम गए हैं, उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है. करेंसी नोट में जरूरी हिस्से उसे जारी करने वाली अथॉरिटी, गारंटी, प्रोमिज क्लॉज, सिग्नेचर, महात्मा गांधी की तस्वीर या अशोका पिलर का चिन्ह हैं। इन नोटों की रिफंड वैल्यू का भुगतान आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के मुताबिक होगा। इन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के काउंटर पर बदला जा सकता है. इसके साथ इन्हें निजी सेक्टर बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी इश्यू ऑफिस पर जाकर बदल सकते हैं। इसके लिए भी किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.