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संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान : CM Puskar Singh Dhami

Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से किसी की चल रही आ रही प्रथाएं नहीं बदलेंगे। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट का संकलन कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। जिस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी।नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदलेंगे। सभी के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देश भर में 2.31 लाख लोगों की राय ली। जिसमें धर्म, समुदाय, हितधारकों का मत लिया गया। विधि आयोग से भी राय ली जा रही है।

अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य को ‘भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए

 यूसीसी समिति ने 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही थी। दिल्ली में समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर बताया कि ड्राफ्ट का संकलन तय समिति में कर लिया गया है। जल्द ही समिति ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। इस पर चर्चा के साथ ही कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
CM  Puskar Singh Dhami

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