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मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को झटका

Dehradun: विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही, पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की अपील को भी न्यायालय ने नामंजूर कर दिया है।

पुलिस ने मांगी कस्टडी
बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादित मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी थी। वहीं, दूसरी ओर आरोपी के वकीलों ने अदालत में जमानत की गुहार लगाई थी।

नहीं मिली प्रमोद को राहत
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस की कस्टडी रिमांड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल को भी किसी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।

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